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आबकारी विभाग ने शुरू की लाइसेंस प्रक्रिया, निवेशकों और होटल संचालकों के लिए खुला नया अवसर
रायपुर/छत्तीसगढ़:
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश में माइक्रो ब्रुअरी (Microbrewery) स्थापित करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आबकारी विभाग ने इच्छुक निवेशकों और होटल संचालकों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली ताज़ा ‘क्राफ्ट बीयर’ की बिक्री का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में नए निवेश के अवसर भी पैदा होंगे।
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, माइक्रो ब्रुअरी खोलने के लिए निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि अधिक से अधिक निवेशक इस क्षेत्र में आगे आ सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा। माइक्रो ब्रुअरी के माध्यम से होटल अपने ग्राहकों को ताज़ा और विभिन्न फ्लेवर की बीयर उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे उनका आकर्षण बढ़ेगा।
हालांकि, इस निर्णय को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों ने चिंता भी जताई है और शराब से जुड़े प्रभावों पर नियंत्रण के लिए कड़े नियमों की मांग की है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी गतिविधियां तय कानूनों और नियमों के तहत ही संचालित होंगी।

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