₹50,000 तक के फ्रॉड पर अधिकतम ₹25,000 की भरपाई—5 दिन के अंदर शिकायत करना होगा जरूरी
डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते दौर में आम लोगों को राहत देने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले नए नियम के तहत अब डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को नुकसान की भरपाई दी जाएगी।
RBI के इस नए प्रावधान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के साथ ₹50,000 तक का डिजिटल फ्रॉड होता है, तो उसे अधिकतम ₹25,000 तक का मुआवजा मिल सकेगा। यानी कुल नुकसान का 85% तक ग्राहक को वापस किया जाएगा।
हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। ग्राहक को फ्रॉड की जानकारी मिलने के 5 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर शिकायत समय पर नहीं की जाती, तो मुआवजा मिलने में दिक्कत हो सकती है।
ग्राहकों के लिए क्या सावधानी जरूरी है?
- किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें
- OTP, PIN या बैंक डिटेल्स किसी से साझा न करें
- फ्रॉड होते ही तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें

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